भ्रष्टाचार पर कीजिए वार
भ्रष्टाचार से आम आदमी परेशान हैं उसे समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें! लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छोटी-छोटी पहल व आवाज उसके खिलाफ लड़ाई का बड़ा मैदान तैयार करने में मददगार है। इसीलिए पंचायतनामा ने अपने पाठकों के लिए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए जिम्मेवार महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी व उसके पास शिकायत करने के तरीकों का संकलन यहां प्रस्तुत किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ की भी जानकारी दी गयी है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के भी फोन नंबर यहां दिये गये हैं। आप संबंधित संस्थाओं व अधिकारियों के पास शिकायत करें। ये आपके लिए हैं. आप फोन करें, फैक्स करें, पत्र लिखें। यकीन मानिए आपकी बार-बार की शिकायतें रंग लायेंगी व भ्रष्टाचार के कैंसर के यहीं से खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग से करें शिकायत
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में बना। इसके माध्यम से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों वाली शिकायतों की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग को करने अथवा जांच करवाने का अधिकार प्राप्त है। आयोग संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआइ) अथवा भारत सरकार के किसी भी अन्य भ्रष्टाचार निरोधी जांच एजेंसी के माध्यम से जांच करवा सकता है।
आयोग के अधिकार क्षेत्र
1. केंद्रीय सतर्कता आयोग की अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों की निम्नलिखित श्रेणियों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है
केंद्रीय सरकारी मंत्रलय विभाग
केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां
संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित अथवा भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन जैसे एम्स, पत्तन न्यास व दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि
दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, पुडुचेरी आदि सहित केंद्र शासित प्रदेश।
भारत सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सोसाइटी व स्थानीय प्राधिकरण।
2. निजी व्यक्तियों व राज्य सरकारों के संगठनों पर भ्रष्टाचार के मामले में आयोग का कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं है।
3. अधिकारियों की केवल कुछ विशेष श्रेणियों पर आयोग का सीधा अधिकार है
निरूशुल्क नंबर व हेल्पलाइन की सुविधा है उपलब्ध
शुल्क रहित नंबर: 1800-11-0180
दिल्ली से बाहर के निवासी इस नंबर पर सिर्फ बीएसएनएल फोन या मोबाइल से शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर है: 011-24651000
भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के सुस्पष्ट तथ्य देते हुए सीधे केंद्रीय सतर्कता आयेाग को संबोधित पत्रध्ईमेल द्वारा शिकायते की जा सकती है. केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर भी शिकायतें सीधे दर्ज की जा सकती है.
वेबसाइट का पता है www-cvc-nic-in
मुखबिर के संरक्षण का भी है प्रबंध
भ्रष्टाचार का मामला प्रकट करते समय यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो उसे लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पर्दाफाश प्रावधान के नाम से प्रसिद्ध) के अंतर्गत शिकायत देनी चाहिए. आयोग को न केवल शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने का निर्देश है, बल्कि उसे शिकायतकर्ता को किसी शारीरिक धमकी, उत्पीड़न व अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश है।
लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत शिकायतें केवल डाक द्वारा दी जा सकती हैं. लिफाफे पर मोटे शब्दों में लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण या पर्दाफाश लिखा होना चाहिए. शिकायतकर्ता को पत्र में अपना नाम नहीं देना चाहिए. व्यक्तिगत विवरण पृथक रूप से दिया जाना चाहिए अथवा पत्र के सबसे ऊपर अथवा सबसे नीचे दिया जाना चाहिए, ताकि इन्हें आसानी से छिपाया जा सके।
यदि किसी व्यक्ति का इस कारण उत्पीड़न किया जाता है कि उसने पर्दाफाश प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है, तो वह मामले के समाधान प्राप्त करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दे सकता है. तब आयोग शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए उचित रूप से हस्तक्षेप करेगा।
शिकायत की स्थिति जानिए रू वेबसाइट ूूू.बअब.दपब.पद पर प्रदर्शित शिकायत स्थिति पर क्लिक करके शिकायतकर्ता, जांच किए जाने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए संबधित प्राधिकारियों को भेजी गयी शिकायतों पर की गयी कार्रवाई की स्थिति देखने के लिए आयोग द्वारा दी गयी शिकायत संख्या का प्रयोग कर सकते हैं।
आयोग में शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई
आयोग द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से केवल उन शिकायतों का अन्वेषण करवाया जायेगा, जो आयोग के अधिकारिता में आने वाले कर्मचारी अथवा संगठन के विरुद्ध है व जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. आयोग अपने अधिकारी से भी जांच करवा सकता है।
आयोग द्वारा जांच के लिए भेजी गयी शिकायतों पर मुख्य सतर्कता अधिकारी को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग विवेक का स्वतंत्र प्रयोग करने के बाद सलाह देता है। संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में लगभग छह महीने का समय लगता है।
आयोग द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक शिकायत की जांच करने व रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिए जाने पर शिकायतकर्ता को एक शिकायत संख्या दी जाएगी.
शिकायतकर्ता आयोग की वेबसाइट www-cvc-nic-inद पर प्रदर्शित शिकायत की स्थिति पर क्लिक करके शिकायत पर की गयी कार्रवाई की स्थिति देखने के लिए शिकायत संख्या का प्रयोग कर सकता है।
शिकायत में वास्तविक विवरण, सत्यापनीय तथ्य व संबद्ध मामले होने चाहिए। ये अस्पष्ट अथवा अतिश्योक्तिपूर्ण सामान्य आरोपों वाले नहीं होनी चाहिए।
शिकायत आयोग को सीधे संबोधित होनी चाहिए. आयोग को शिकायतें प्रतिलिपि के रूप में नहीं भेजी जानी चाहिए.
आयोग अनामध्छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है। इसके बावजूद संगठन ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर इनका अन्वेषण करने के लिए आयोग से अनुमति ले।
उपयरुक्त मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली शिकायतों को या तो फाइल कर दिया जायेगा अथवा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेज दिया जाएगा और जांच करवायी जाएगी।
सीबीआइ को करें शिकायत
सीबीआइ भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। सीबीआइ बिना नाम के या छद्म नाम पर शिकायत करने पर मामले की जांच नहीं करती है। अतरू जब आपको सीबीआइ से शिकायत करने की जरूरत पड़े तो आप अपना वास्तविक व सही परिचय दें। सीबीआइ परंपरागत अपराधों जैसे हत्या, चोरी, डकैती जैसे मामलों की शिकायत की सुनवायी नहीं करता है। हां, विशेष परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व राज्य सरकारों के आदेश पर ऐसे मामलों की जांच करता है।
सीबीआइ को इस नंबर पर करें शिकायत:
फोन नं. रू 011-24362755ध्24361273.
इ-मेल पता रूपदवितउंजपवद/बइप.हवअ.पद
गलत ढंग से मानव के विशेषकर महिलाओं व बच्चों के अवैध व्यापार की शिकायत सीबीआइ की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहने वाला हेल्पलाइन नंबर रू 011-24368638 पर कर सकते हैं. झारखंड में यह स्थिति सामान्य बात है.
साइबर अपराध के लिए रू साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों के लिए इ-मेल पता है रू ेचमवनेकमस/बइप.हवअ.पद आर्थिक अपराध के लिए रू बैंकिंग व आर्थिक सेक्टर, बीमा क्षेत्र, स्टॉक मार्केट, कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज, कॉरपोरेट सेक्टर, इ-कॉमर्स क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग का, एटीएम कार्ड के दुरुपयोग व यात्र संबंधी कागजात के दुरुपयोग की शिकायत भी की जा सकती है। नशीले पदार्थ, वन्य पशु, सांस्कृतिक धरोहरों, मानव तस्करी, मुद्रा की तस्करी, बौद्धिक संपदा अधिकार को क्षति पहुंचाने, तकनीक के माध्यम से होने वाले अपराध व अन्य अपराधों की शिकायत भी सीबीआइ से की जा सकती है। इस तरह की शिकायत इस इ-मेल पते पर की जा सकती है ।
आजकल आमलोग सरकारी बैंकों में अनियमितता व गड़बड़ी के भुक्तभोगी बनते हैं. इस तरह की खबरें भी आती हैं कि एकाउंट धारी के एकाउंट से फर्जी तरीके से कोई अन्य व्यक्ति पैसों की निकासी कर लेता है. ऐसी कई अन्य शिकायतें भी आती हैं। ऐसे मामलों की भी आप सीबीआइ को शिकायत कर सकते हैं. बैंकों में हुई गड़बड़ी की शिकायत के लिए एक फॉरमेट भी सीबीआइ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
फोन नं. रू 0612-2235599
सीबीआइ, एंटी क्राइम ब्रांच, रांची, 9470590429
क्या है ट्रांसपेरेंसी इंटनेशनल
ट्रांसपेरेंसी इंटनेशनल भ्रष्टाचार निरोधी अंतरराष्ट्रीय संस्था है. इसके रांची स्थित केंद्र पर संपर्क कर आप भ्रष्टाचार की शिकायत करने के साथ ही आवश्यक सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा यह केंद्र कानूनी सलाह देने का भी काम करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटनेशनल, रांची के समन्वयक अविनाश कुमार बताते हैं कि उनके पास जो शिकायतें आती हैं, वे उसकी जानकारी संबंधित अधिकारी व अन्य जिम्मेवार लोगों को देते हैं व उसके निबटारे के लिए कहते हैं। अविनाश कुमार के अनुसार, भ्रष्टाचार रोकने के लिए पंचायत राज निकाय व गांव के लोग भी सशक्त माध्मय बन सकते हैं, बशर्ते कि वे उन हथियारों का उपयोग करना जानें जो उन्हें एक नागरिक के रूप में कानून के तहत मिले हैं। आप अविनाश कुमार से फोन कर सलाह ले सकते हैं।
दिल्ली का पता है रू क्वार्टर नंबर - 4, लाजपत भवन, लाजपत नगर - 4, नयी दिल्ली - 110024.
फोन नंबर रू 011-26460826ध्40634797, फैक्स नंबर रू 011-26424552
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रांची
हेल्पलाइन रू 9334402323, पता रू अविनाश कुमार, यामहा शोरूम के सामने, कांके रोड, रांची. सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 तक फोन करें.
इंडिया एगेंस्ट करप्शन
अन्ना हजारे के पूर्व सहयोगियों(अरविंद केजरीवाल आदि) की संस्था इंडिया एगेंस्ट करप्शन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए मुखर है। साल 2011 व 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पीछे इस संस्था की बड़ी भूमिका थी। आप भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें इस संस्था से भी कर सकते हैं। आप इन्हें पत्र लिखिए, मेल व फैक्स कीजिए। फोन पर भी अपनी परेशानी बताइए।
पता है रू इंडिया एगेंस्ट करप्शन, ए-119, फस्र्ट फ्लोर, कौशांबी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश - 201010.अरविंद केजरीवाल रू 9868069953, फोन नंबर रू 0120-4559701ध्4559237, टेलीफैक्स रू 0120-2771017, हेल्पलाइन नंबर रू 9718500606.
राजभवन
राज्यपाल, डॉ सैयद अहमद
0651-2283469 (का.), 0651-2283465 (का.), 0651-2201101 (फै.)
राज्यपाल के प्रधान सचिव, डॉ एके पांडेय
9431107791, 0651-2283468 (का.)
0651-2201101 (फैक्स)
सदाशिव राव, राज्यपाल के ओएसडी (न्यायिक) 0651-2283465, 9431129704
क्रांति कुमार, राज्यपाल के एपीआरओ-
0651-2283465, 09431578661
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा
0651-2400233 (का.)
0651- 2280996 (आ.), 0651-2440061(फै.)
डॉ डीके तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रू 9431103154, 0651-2281400(का.)
0651-2281300(फै.)
मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव
संजय बसु: 9431173013
अरुण कु सिंह रू 9931548318
श्रीमती शालिनी वर्मा, उपनिदेशक, जनसंपर्क
0651-2280366, 9431432970
उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री, सुदेश कु महतो
0651-2400237 (का.), 0651-2282200 (आ.), 09431107395 (मो.)
हिमांशु कुमार, निजी सचिव रू 9431104757
उपमुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन
0651-2401957 (का.), 0651-2281118 (आ.), 0651-2401959 (फै.)
मो रू 9431100079
विस अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह रू 9431170001, 0651-2440075 (का.)
0651-2307715 (फैक्स)
नेता प्रतिपक्ष
राजेंद्र प्रसाद सिंह , 9431164690
9811322971, 0651-2440100 (का.)
0651-2283541 (आ.)
आपका सीएम डॉट कॉम
शिकायत के लिए नंबर: 0651-3059999
झारखंड मोबाइल रेडियो: 08800097458
मंत्री
चंद्र प्रकाश चैधरी: 9431134157
0651-2490584 (का),
0651-2360174 (आ)
हाजी हुसैन अंसारी: 9470590765
0651-2400152 (का)
0651-2480394 (आ)
मथुरा प्रसाद महतो: 9431507453
8969171353
0651-2400219 (का)
0651-2480653 (आ)
चंपई सोरेन रू 9431374484
0651-2400228 (का)
0651-2400830 (फै)
गोपाल कृष्ण पातर (राजा पीटर)
9470367047, 0651-2407003 (का)
0651-2360253 (आ)
0651-2405605 (फै)
श्रीमती विमला प्रधान: 9431159411
0651-2407003 (का)
0651-2360253 (आ)
0651-2405605 (फै)
सत्यानंद झा (बाटुल): 9430168229
0651-2490518 (का)
0651-2491392 (फै)
पूर्व मुख्यमंत्री
बाबूलाल मरांडी: 9431175555, 9868180438, 0651-2246017 (का)
0651-2246017 (फै)
शिबू सोरेन रू 0651-2361351 (का)
0651-2361352 (आ)
0651-2361353 (फै)
मुख्य सचिव
सुशील कु चैधरी, मुख्य सचिव
9431115771, 0651-2400240 (का.)
0651-2400255 (फैक्स)
संजय कुमार मेहता, मुख्य सचिव के आप्त सचिव रू 9431647088
मंत्रिमंडल सचिवालय
प्रधान सचिव, 0651-2400221(का.)
0651-2400253 (फैक्स)
मंत्रिमंडल निगरानी
जेबी तुबिद, निगरानी आयुक्त: 9431171117
0651-2400033 (का)
0651-2400230 (फै)
नीरज सिन्हा, निगरानी एडीजी: 9939097626
गृह विभाग
सचिव - 0651-2400220 (का)
0651-2400230 (फैक्स)
09431171117 (मो.)
कारा महानिरीक्षक
0651-2400790 (का.)
0651-2400745 (फैक्स.)
09199109009 (मो.)
विशेष सचिव
0651-2400700
09431170170 (मो)
डीजीपी
पुलिस महानिदेशक, गौरीशंकर रथ
0651-2400737 (का.)
0651-2400738 (फैक्स)
09431602301 (मो.)
09431602302 (मो.)
एडीजी (मुख्यालय)
0651-2400895 (का.)
9431707006
एडीजी (विधि-व्यवस्था)
0651-2400721 (का.)
0651-2400998 (फै)
09431104217 (मो.)
अपराध अनुसंधान
अपर पुलिस महानिदेशक
0651-2490546, 2490377 (का)
9771432100
पुलिस महानिरीक्षक
0651-2490046 (का), 0651-2490295 (फै)
मानवाधिकार आयोग
अध्यक्ष रू 0651-2401000 (का)
0651-2241111 (आ), 9431108004
सदस्य रू 0651-2401138
9279888379
सचिव रू 0651-2401181, 9431396100
राज्य निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयुक्त, 0651-2284012 (का), 0651-2284048 (फै)
9431107389
सचिव, 0651-2284008, मो-9431188295
राज्य अल्पसंख्यक आयोग
डॉ गुलफाम मुजिबी, अध्यक्ष
0651-2400946, मो-9431362950
मो नईमुद्दीन खां, सचिव, मो-9431357274
वाणिज्य कर न्यायाधिकरण
अध्यक्ष, 0651-2282705 (का)
0651-2283445 (फै)
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण
0651-2444144
उपभोक्ता आयोग
0651-2480171, 9431102665
राज्य विधि आयोग
अध्यक्ष: 0651-2284937, सदस्य सचिव - 0651-2284939, मो-9431707980
पिछड़ा वर्ग आयोग
0651-2441450, 9431535479
सदस्य सचिव, 0651-2441790
9973802663
राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
कार्यपालक अध्यक्ष, 0651-2481352
सदस्य सचिव, 0651-2482392
8986601912
राज्य महिला आयोग
0651-2401849, हेमलता एस मोहन, अध्यक्ष रू
9431127552, वासवी किड़ो, सदस्य रू
0651-2401912, 9431103047
अनुसूचित जनजाति आयोग
एसआर तिरिया, अनुसंधान पदाधिकारी
0651-2341677 (का), 0651-2340368 (फै)
लोकायुक्त, झारखंड
न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय, लोकायुक्त
0651-2282899 (का), 0651-2282444 (फै)
मो - 9431100495
राजेंद्र कु जुमनानी, सचिव
0651-2281160 (का), मो - 9431100347
पंचायती राज विभाग
गणोश प्रसाद, निदेशक, 9431190665
0651-2401727 (का), 0651-2401728 (फै)
ग्रामीण विकास विभाग
प्रधान सचिव, 0651-2400244 (का)
0651-2400245 (फै)
कृषि विभाग
अरुण कुमार सिंह, सचिव, 9431158012
0651-2490578 (का)
केके सोन, कृषि निदेशक , 9431708883
मनरेगा की शिकायत
नरेगा हेल्पलाइन नंबर रू 18003456527
जवाहर मेहता, समन्वयक, झारखंन नरेगा
वाच: 9430126909
झारखंड एंगेस्ट करप्शन
हेल्पलाइन नंबर: 9470110113 ध्9470103333
दुर्गा उरांव: 8969602483
पंकज कुमार यादव: 7488518639
बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने ने क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी कुछ सहायता कर सकती है ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ReplyDeletereply जरुर दीजियेगा
मेरा ईमेल vedstmzp9@gmail.com
WCL नागपुर एरिया , गोंडेगाव विस्तारित परियोजना 2001 - 2002 के बाद कि गई भूमिअधिग्रहण 2003-2004 में भूमि पूजन .....की जांच जिनके भुआश्रितों को 2012 - 2013 में 10-12 वर्ष लेट रोजगार और 54 हजार रु.प्रति एकड़ असमाधान कारक मुआवजा दिया गया ....रोजगार भी मूल क्षेत्र गोंडेगाव नागपुर ना देकर mp बैतूल , पाथाखेड़ा में दिया गया या अन्य जगह दिया गया , मांगे -- 1 10-12 वर्ष का वेतन मिले ...2 RR पॉलिसी 2012 का मुआवजा मिले... 3 15 -20 साल ही नोकरी पर फूल ग्रेज्युटी मिले...4 मूल परियोजना में ही त्वरित स्थानांतरण करे ....जांच कर हमें न्याय देने की कृपा करें ....पीड़ित भुआश्रित ....
ReplyDeleteWCL पाथाखेड़ा (सारनी)क्षेत्र जिला बैतूल डब्ल्यूसीएल के खदानों में कई कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी रूप से नौकरी कर रहे हैं जिनमें से एक व्यक्ति की शिकायत मेरे द्वारा wCL के पाथाखेड़ा wCLविभाग के उच्च अधिकारीयों पिछले 2 वर्षों से की जा रही है जिसमें की विभाग द्वारा की गई जांच में कर्मचारी दोस्त सिद्ध हुआ है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी नौकरी कर रहा है इसके बावजूद भी डब्ल्यूसीएल के उच्च अधिकारी जांच में दो सिद्ध होने के बावजूद भी कर्मचारी को बचाने में लगे हुए हैं इसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा नागपुर डब्ल्यूसीएल हेड ऑफिस Vigilance department तथा कई अन्य उच्चाधिकारियों जीएम सीएमडी को भी की गई है इसके बावजूद भी दोषी कर्मचारी को कार्यवाही से बचाया जा रहा है डब्ल्यूसीएल के अधिकारियों द्वारा कर्मचारी से अनुचित लाभ लेते हुए उसे शरण दी जा रही है फर्जी कर्मचारी एवं उसे संरक्षण देने वाले अधिकारियों की शिकायत कहां की जाए जिससे कि फर्जी कर्मचारी एवं संरक्षण दे रहे अधिकारियों पर उचित दंडनीय कार्रवाई हो सके मुझे मार्गदर्शन करें
ReplyDeleteJgjhg nm
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